Quotex वीडियो समीक्षा

सीबीआई ने पांच लाख रुपये की रिश्वत मामले में आयकर अधिकारी को गिरफ्तार किया
नयी दिल्ली, 22 नवंबर (भाषा) केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने मंगलवार को मध्य प्रदेश के Quotex वीडियो समीक्षा मंदसौर में एक कारोबारी को भारी जुर्माने की चेतावनी देकर पांच लाख रुपये की रिश्वत लेने और उसकी कंपनी पर छापेमारी करने के आरोप में एक आयकर अधिकारी को गिरफ्तार किया।
सीबीआई ने महाराष्ट्र की एक कंपनी की शिकायत पर मामला दर्ज किया था, जिसका कर निर्धारण मंदसौर स्थित आयकर कार्यालय द्वारा किया जा रहा था।
आरोप था कि आयकर अधिकारी Quotex वीडियो समीक्षा रामगोपाल प्रजापति ने पांच लाख रुपये की रिश्वत की मांग की और चेताया कि अगर भुगतान नहीं किया गया तो वह यह सुनिश्चित करेंगे कि विभाग द्वारा उनकी कंपनी पर छापे के साथ भारी जुर्माना लगाया जाए। शिकायत मिलने के बाद, सीबीआई ने जांच Quotex वीडियो समीक्षा की, जिससे प्रथम दृष्टया पुष्टि हुई कि आरोपी अधिकारी रिश्वत की मांग कर रहा था।
जांच एजेंसी के एक अधिकारी ने बताया कि टीम ने प्रजापति को रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। सीबीआई प्रजापति को बुधवार को एक विशेष अदालत के समक्ष पेश करेगी।
17 November 2022 ke Mukhya Samachar – पढ़ें देश, दुनिया,खेल और टीवी बॉलीवुड 17 नवंबर के ताजा समाचार
aaj ke samachar 17 November 2022 ke mukhya samachar 17 Quotex वीडियो समीक्षा नवंबर 2022 के समाचार – आज का समाचार तारीख
- राजधानी दिल्ली के महरौली इलाके में हुए श्रद्धा हत्याकांड के आरोपी का अब दिल्ली पुलिस नार्को टेस्ट कराएगी। इसके लिए पुलिस को दक्षिणी दिल्ली की साकेत कोर्ट से अनुमति मिल गई है।
- बाली में हो रहे G20 समिट के दौरान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने यूक्रेन में रूस के हमले की कड़े शब्दों में आलोचना की। इसके साथ ही इस जंग को खत्म करने की मांग रखी।
- मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कैबिनेट की बैठक आयोजित की। इस दौरान कई अहम प्रस्तावों को मंज़ूरी दी गई। इसमें यूपी के गांवों में पर्यटन पहुंचाने के लिए घरों को होटल में बदलने के प्रस्ताव को पास किया गया आदि।
- यूपी कैबिनेट बैठक में राज्य विधानमंडल का शीतकालीन सत्र 5 दिसंबर 2022 से शुरु होगा। ये शीतकालीन सत्र तीन दिनों का होगा।
- खबरों की माने तो अजय माकन (Ajay Maken) ने राजस्थान के प्रभारी पद को छोड़ने की इच्छा जताई है। वो अब राजस्थान का प्रभारी पद छोड़ना चाहते हैं।
- गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने विधानसभा चुनाव के लिए अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है। इस दौरान केंद्रीय मंत्री अमित शाह समेत कई बड़े नेता मौजूद रहे। सीएम भूपेंद्र पटेल ने घाटलोडिया निर्वाचन क्षेत्र से अपना नमांकन पत्र दाखिल किया है।
- पंजाब के सीएम भगवंत मान ने कहा कि जल्द ही हलवारा एयरपोर्ट को सिविल एयरपोर्ट में बदला जायगा। इसके साथ ही इस एयरपोर्ट से नेशनल व इंटरनेशनल फ्लाइट भी शुरू की जाएंगी।
Aaj ke samachar 17 November 2022 ke mukhya samachar – 17 tarikh ke samachar
मौसम का हाल – नवंबर ताजा समाचार – 17 tarikh ke samachar
- मौसम विभाग का कहना है कि पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बादल छाए रहेंगे।
- केरल, अरुणाचल प्रदेश, तमिलनाडु, ओडिशा, छत्तीसगढ़,आंध्र प्रदेश, दक्षिण तेलंगाना, पश्चिमी हिमालय में बारिश हो सकती है।
Aaj ke samachar 17 November 2022 ke mukhya samachar –17 November ke khel samachar
Jaaniye aur kya hain aaj ke khel samachar 17 tarikh ke – Quotex वीडियो समीक्षा aaj ke mukhya samachar
- 20 नवंबर को रात 9.30 बजे कतर और इक्वाडोर के बीच मुकाबले के साथ फीफा वर्ल्ड कप (FIFA World Cup 2022) का आगाज़ हो जाएगा। इस टूर्नामेंट में दुनियाभर की 32 सर्वश्रेष्ठ टीमें हिस्सा ले रही हैं, जिन्हें आठ ग्रुपों में बांटा गया है। इस पूरे वर्ल्ड कप में कुल 64 मैच खेले जाएंगे।
- अनुभवी ड्रैग फ्लिकर हरमनप्रीत सिंह आगामी ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए भारत की 23 सदस्यीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान होंगे। हॉकी इंडिया ने इसकी घोषणा की। भारतीय टीम 26 नवंबर से एडीलेड में शुरू हो रहे दौरे पर पांच मैच खेलेगी। साल होने वाले विश्व कप की तैयारी के लिए यह दौरा अहम है।
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हाईकोर्ट ने वकील को निलंबित करने के बीसीआई के आदेश को पलटा, कहा बिना सुने नहीं पारित कर सकते ऐसा आदेश
एक वकील ने 63 वर्षीय नाइक के खिलाफ कर्नाटक स्टेट बार काउंसिल में शिकायत दर्ज की। यह ट्रायल और अपीलीय अदालतों दोनों के उन मामलों में टिप्पणियों के बाद आया, जहां नाइक पर उसकी संपत्ति बेचने के लिए जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी (जीपीए) प्राप्त करने के लिए क्लाइंट के हस्ताक्षर का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया गया था।
नाइक ने राज्य बार काउंसिल को बताया कि उन्होंने अदालत के आदेशों की अपील की थी और कर्नाटक उच्च न्यायालय ने दोनों पर रोक लगा दी थी। नतीजतन, स्टेट बार काउंसिल ने नाइक के खिलाफ Quotex वीडियो समीक्षा शुरू की गई कार्यवाही को बंद कर दिया।
उसके बाद, शिकायतकर्ता ने स्टेट बार काउंसिल के आदेश की समीक्षा के लिए अधिवक्ता अधिनियम की धारा 48ए के तहत बीसीआई में याचिका दायर की। इसके बाद बीसीआई ने नाइक को वीडियो कांफ्रेंस का लिंक भेजा, लेकिन वह नहीं आए।
बीसीआई ने नाइक को बिना सुने पेशेवर कदाचार के लिए निलंबित कर दिया।
वरिष्ठ अधिवक्ता पीपी हेगड़े ने नाइक के लिए तर्क दिया कि अधिनियम की धारा 48A के लिए आवश्यक है कि कोई भी आदेश जो किसी भी व्यक्ति के लिए प्रतिकूल हो, उसे सुनवाई का उचित अवसर दिए बिना पारित किया जाए।
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नतीजतन, उन्होंने तर्क दिया कि बीसीआई के आदेश ने प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन किया और अधिनियम की धारा 48ए की उप-धारा (2) का उल्लंघन किया।
कर्नाटक स्टेट बार काउंसिल के अधिवक्ता गौतम एआर ने तर्क दिया कि क्योंकि निलंबन का आदेश केवल एक अंतरिम आदेश था, इसलिए सुनवाई की आवश्यकता नहीं थी।
अदालत के सामने मुद्दा यह था कि क्या किसी भी अदालत में एक वकील की प्रैक्टिस को निलंबित करने का अंतरिम आदेश उसकी सुनवाई के बिना जारी किया जा सकता था।
न्यायालय ने कहा कि सुनवाई के बिना आदेश जारी किए जाने के बाद, यह केवल शिकायतकर्ता, उसके वकीलों और स्टेट बार काउंसिल को सूचित किया गया था।
इसके अलावा, यह निर्धारित किया गया कि आदेश के केवल एक अंतरिम आदेश होने के बारे में प्रस्तुत करना त्रुटिपूर्ण था, क्योंकि एक अंतरिम आदेश भी पूर्वाग्रह पैदा कर सकता है।
नतीजतन, अदालत ने बीसीआई के आदेश को पलट दिया और मामले को रिमांड पर भेज दिया ताकि कानून के अनुसार उसके खिलाफ कोई भी आदेश जारी करने से पहले नाइक को सुना जा सके।
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हाईकोर्ट ने वकील को निलंबित करने के बीसीआई के आदेश को पलटा, कहा बिना सुने नहीं पारित कर सकते ऐसा आदेश
एक वकील ने 63 वर्षीय नाइक के खिलाफ कर्नाटक स्टेट बार काउंसिल में शिकायत दर्ज की। यह ट्रायल और अपीलीय अदालतों दोनों के उन मामलों में टिप्पणियों के बाद आया, जहां नाइक पर उसकी संपत्ति बेचने के लिए जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी (जीपीए) प्राप्त करने के लिए क्लाइंट के हस्ताक्षर का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया गया था।
नाइक ने राज्य बार काउंसिल को बताया कि उन्होंने अदालत के आदेशों की अपील की थी और कर्नाटक उच्च न्यायालय ने दोनों पर रोक लगा दी थी। नतीजतन, स्टेट बार काउंसिल ने नाइक के खिलाफ शुरू की गई कार्यवाही को बंद कर दिया।
उसके बाद, शिकायतकर्ता ने स्टेट बार काउंसिल के आदेश की समीक्षा के लिए अधिवक्ता अधिनियम की धारा 48ए के तहत बीसीआई में याचिका दायर की। इसके बाद बीसीआई ने नाइक को वीडियो कांफ्रेंस का लिंक भेजा, लेकिन वह नहीं आए।
बीसीआई ने नाइक को बिना सुने पेशेवर कदाचार के लिए निलंबित कर दिया।
वरिष्ठ अधिवक्ता पीपी हेगड़े ने नाइक के लिए तर्क दिया कि अधिनियम की धारा 48A के लिए आवश्यक है कि कोई भी आदेश जो किसी भी व्यक्ति के लिए प्रतिकूल हो, उसे सुनवाई का उचित अवसर दिए बिना पारित किया जाए।
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नतीजतन, उन्होंने तर्क दिया कि बीसीआई के आदेश ने प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन किया और अधिनियम की धारा 48ए की उप-धारा (2) का उल्लंघन किया।
कर्नाटक स्टेट बार काउंसिल के अधिवक्ता गौतम एआर ने तर्क दिया कि क्योंकि निलंबन का आदेश केवल एक अंतरिम आदेश था, इसलिए सुनवाई की आवश्यकता नहीं थी।
अदालत के सामने मुद्दा यह था कि क्या किसी भी अदालत में एक वकील की प्रैक्टिस को निलंबित करने का अंतरिम आदेश उसकी सुनवाई के बिना जारी किया जा सकता था।
न्यायालय ने कहा कि सुनवाई के बिना आदेश जारी किए जाने के बाद, यह केवल शिकायतकर्ता, उसके वकीलों और स्टेट बार काउंसिल को सूचित किया गया था।
इसके अलावा, यह निर्धारित किया गया कि आदेश के केवल एक अंतरिम आदेश होने के बारे में प्रस्तुत करना त्रुटिपूर्ण था, क्योंकि एक अंतरिम आदेश भी पूर्वाग्रह पैदा कर सकता है।
नतीजतन, अदालत ने बीसीआई के आदेश को पलट दिया और मामले को रिमांड पर भेज दिया ताकि कानून के अनुसार उसके खिलाफ कोई भी आदेश जारी करने से पहले नाइक को सुना जा सके।
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