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विदेशी मुद्रा बोनस के नियम और शर्तें

विदेशी मुद्रा बोनस के नियम और शर्तें

EPFO Rules: हर EPF खाताधारक को मिलता है 50,000 रुपए का एडिशनल बोनस, पूरी करनी होती है बस एक शर्त

EPFO rules: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) सब्सक्राइबर्स को EPF अकाउंट से जुड़े कुछ अहम नियमों की जानकारी नहीं होती. यही कारण है कि लोग अपने अकाउंट से जुड़े बेनिफिट का फायदा नहीं ले पाते.

EPFO rules: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के सब्सक्राइबर्स को PF अकाउंट से जुड़े अहम नियमों की जानकारी नहीं होती. यही कारण है कि कुछ सब्सक्राइबर अपने अकाउंट से जुड़े बेनिफिट का फायदा भी नहीं ले पाते. ऐसे में नुकसान की संभावना बनी रहती है. ज्यादातर सब्सक्राइबर्स को EDLI स्कीम के तहत 7 लाख रुपए का इंश्योरेंस, पेंशन, इनकम टैक्स डिडक्शन जैसे नियम पता होते हैं. लेकिन, इनसे अलग एक Loyalty-cum-Life बेनिफिट ​से जुड़ा नियम भी है. इस बेनिफिट में कर्मचारी को रिटायरमेंट के समय 50,000 रुपए तक फायदा मिल सकता है.

दरअसल, सभी EPF अकाउंट होल्डर्स को सलाह दी जाती है कि वो अपनी नौकरी बदलने के बाद भी एक ही EPF अकाउंट में योगदान करते रहें. इससे उन्हें लगातार 20 साल तक एक ही अकाउंट में योगदान करने के बाद Loyalty-cum-Life बेनिफिट का लाभ मिल सकता है.

केंद्र सरकार ने क्या कदम उठाया है?

EPFO एक्सपर्ट भानु प्रताप शर्मा के मुताबिक, CBDT ने Loyalty-cum-Life बेनिफिट का लाभ उन अकाउंटहोल्डर्स तक पहुंचाने की सिफारिश की है, जिन्होंने 20 साल तक विदेशी मुद्रा बोनस के नियम और शर्तें अपने EPF अकाउंट (EPF Account) में योगदान किया है. केंद्र विदेशी मुद्रा बोनस के नियम और शर्तें सरकार इसकी मंजूरी ​दे दी है. इसका मतलब है कि अगर कोई इसके लिए योग्य है तो उन्हें 50,000 रुपए का अतिरिक्त फायदा मिलेगा.

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किन्हें कितना मिल सकता है लाभ?

Loyalty-cum-Life बेनिफिट के तहत 5,000 रुपए तक की बेसिक सैलरी वाले लोगों को 30,000 रुपए का लाभ मिल सकेगा. 5,001 रुपए से लेकर 10,000 रुपए के बीच बेसिक सैलरी वालों को 40,000 रुपए के फायदा मिलेगा और 10,000 रुपए से ज्यादा बेसिक सैलरी है तो उन्हें 50,000 रुपए का फायदा मिलेगा.

लाभ लेने के ​लिए क्या करना होगा?

EPFO सब्सक्राइबर्स को इसका लाभ लेने का सबसे बेहतर तरीका ये है कि अगर वो अपनी नौकरी बदलते भी हैं तो एक ही EPF अकाउंट को जारी रखें. इसके लिए आपको अपने पुराने नियोक्ता और मौजूदा नियोक्ता को जानकारी देनी विदेशी मुद्रा बोनस के नियम और शर्तें होती है. आमतौर पर नौकरी करते समय पीएफ​ विड्रॉल (PF Withdrawal) नहीं करने की सलाह दी जाती है. सब्सक्राइबर्स को इससे इनकम टैक्स समेत रिटायरमेंट फंड में नुकसान हो सकता है. उन्हें पेंशन बेनिफिट और लॉयल्टी का भी नुकसान होता है.

केंद्रीय कर्मचारियों को बोनस, किसे मिलेगा और किसे नहीं, यहां समझें

केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए केंद्रीय कर्मचारियों को गैर-उत्पादकता से जुड़ा या तदर्थ बोनस देने की घोषणा की है। हालांकि, इसमें कुछ शर्तें भी हैं। आइए इन शर्तों के बारे में विदेशी मुद्रा बोनस के नियम और शर्तें भी जान लेते.

केंद्रीय कर्मचारियों को बोनस, किसे मिलेगा और किसे नहीं, यहां समझें

केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए केंद्रीय कर्मचारियों को गैर-उत्पादकता से जुड़ा या तदर्थ बोनस देने की घोषणा की है। हालांकि, इसमें कुछ शर्तें भी हैं। आइए इन शर्तों के बारे में भी जान लेते हैं।

किसे नहीं मिलेगा: 31 मार्च, 2021 से पहले इस्तीफा देने वाले, सेवानिवृत्त होने वाले या सेवा समाप्त करने वाले कर्मचारियों के मामले में तदर्थ बोनस के भुगतान पर कुछ शर्तें हैं। मसलन, इनमें से केवल उन लोगों को बोनस का भुगतान किया जाएगा जो चिकित्सा आधार पर सेवानिवृत्त हुए या 31 मार्च, 2021 से पहले विदेशी मुद्रा बोनस के नियम और शर्तें जिनका निधन हुआ हो। लेकिन इन मामलों में भी वर्ष के दौरान कम से कम छह महीने की नियमित सेवा होनी जरूरी है।

इन लोगों को मिलेगा: गैर-उत्पादकता से जुड़े बोनस (तदर्थ बोनस) का भुगतान समूह-सी में केंद्र सरकार के कर्मचारियों और समूह-बी में सभी अराजपत्रित यानी विदेशी मुद्रा बोनस के नियम और शर्तें नॉन गजटेड कर्मचारियों को किया जाएगा। ये वो कर्मचारी हैं, जो किसी भी उत्पादकता से जुड़ी बोनस योजना में शामिल नहीं हैं। केंद्रीय अर्धसैनिक बलों और सशस्त्र बलों के कर्मचारी भी बोनस के लिए पात्र होंगे।

कैसे मिलेगा: इस बोनस के भुगतान के लिए गणना की सीमा 7,000 रुपये की मासिक परिलब्धियां होगी। व्यय विभाग ने कहा, ‘‘तदर्थ बोनस की मात्रा की गणना औसत परिलब्धियों/ गणना की अधिकतम सीमा, जो भी कम हो, के आधार विदेशी मुद्रा बोनस के नियम और शर्तें पर की जाएगी।’’

केंद्रीय कर्मचारियों को बोनस, किसे मिलेगा और किसे नहीं, यहां समझें

केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए केंद्रीय कर्मचारियों को गैर-उत्पादकता से जुड़ा या तदर्थ बोनस देने की घोषणा की है। हालांकि, इसमें कुछ शर्तें भी हैं। आइए इन शर्तों के बारे में भी जान लेते.

केंद्रीय कर्मचारियों को बोनस, किसे मिलेगा और किसे नहीं, यहां समझें

केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए केंद्रीय कर्मचारियों को गैर-उत्पादकता से जुड़ा या तदर्थ बोनस देने की घोषणा की है। हालांकि, इसमें कुछ शर्तें भी हैं। आइए इन शर्तों के बारे में भी जान लेते हैं।

किसे नहीं मिलेगा: 31 मार्च, 2021 से पहले इस्तीफा देने वाले, सेवानिवृत्त होने वाले या सेवा समाप्त करने वाले कर्मचारियों के मामले में तदर्थ बोनस के भुगतान पर कुछ शर्तें हैं। मसलन, इनमें से केवल उन लोगों को बोनस का भुगतान किया जाएगा जो चिकित्सा आधार पर सेवानिवृत्त हुए या 31 मार्च, 2021 से पहले जिनका निधन हुआ हो। लेकिन इन मामलों में भी वर्ष के दौरान कम से कम छह महीने की नियमित सेवा होनी जरूरी है।

इन लोगों को मिलेगा: गैर-उत्पादकता से जुड़े बोनस (तदर्थ बोनस) का भुगतान समूह-सी में केंद्र सरकार के कर्मचारियों और समूह-बी में सभी अराजपत्रित यानी नॉन गजटेड कर्मचारियों को किया जाएगा। ये वो कर्मचारी हैं, जो किसी भी उत्पादकता से जुड़ी बोनस योजना में शामिल नहीं हैं। केंद्रीय अर्धसैनिक बलों और सशस्त्र बलों के कर्मचारी विदेशी मुद्रा बोनस के नियम और शर्तें भी बोनस के लिए पात्र होंगे।

कैसे मिलेगा: इस बोनस के भुगतान के लिए गणना की सीमा 7,000 विदेशी मुद्रा बोनस के नियम और शर्तें विदेशी मुद्रा बोनस के नियम और शर्तें रुपये की मासिक परिलब्धियां होगी। व्यय विभाग ने कहा, ‘‘तदर्थ बोनस की मात्रा की गणना औसत परिलब्धियों/ गणना की अधिकतम सीमा, जो भी कम हो, के आधार पर की जाएगी।’’

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